जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता

जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता

कानूनी सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम

  • उत्तराखंड जल्द ही इतिहास रचने जा रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।
    यह महत्वपूर्ण कानूनी सुधार जनवरी 2025 से लागू होगा, जो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में समान कानून सुनिश्चित करेगा, चाहे उनका धर्म या जाति कोई भी हो।

मकर संक्रांति पर आधिकारिक घोषणा की सम्भावना

  • समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की सभी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2025 को होने की संभावना है।
  • यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का वादा किया गया था।

UCC लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

  • हाल ही में सचिवालय में हुई उत्तराखंड निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा: “राज्य सरकार ने UCC लागू करने की हमारी प्रतिज्ञा के अनुसार पूरी तैयारी कर ली है। मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद, पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में UCC लागू करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।”

विशेषज्ञ समिति की भूमिका

इस महत्वपूर्ण सुधार को लागू करने के लिए, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति को UCC लागू करने के लिए आवश्यक सिफारिशें तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

प्रशिक्षण और तैयारियाँ

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि UCC विधेयक 2024 को 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की गई। उन्होंने कहा: “उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

डिजिटल सुविधाओं का प्रावधान

  • मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा: “जनसामान्य की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन, अपीलऔर अन्य संबंधित सुविधाएँ ऑनलाइन प्रदान करेगा।”

कानून लागू करने के लिए समितियाँ

UCC लागू करने के नियम तैयार करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक नौ-सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया था।
इस उप-समिति ने नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 43 बैठकें कीं।
शत्रुघ्न सिंह ने कहा: “समान नागरिक संहिता लागू होने से उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित होंगे। हालाँकि, राज्य की जनजातीय समुदायों को इस कानून से बाहर रखा गया है।”
एक नए युग की शुरुआत

  • उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन राज्य को कानूनी समानता की दिशा में आगे बढ़ाएगा और समाज में एकरूपता स्थापित करेगा।
    *यह कानून न्याय, समानता, और पारदर्शिता की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो राज्य के नागरिकों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा।

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