राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए चार नामांकित सदस्यों की घोषणा
राज्यसभाराज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं।वर्तमान में, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा को प्राप्त विशेष संवैधानिक शक्तियाँ (नोट- उपरोक्तन दोनों मामलों में राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।) राज्यसभा का यह अधिकार संघवाद की भावना को सशक्त बनाता है।