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जीएसटी परिषद ने चोरी रोकने के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म’ को मंजूरी दी

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  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना है, ताकि सरकार को निर्दिष्ट कर चोरी-ग्रस्त वस्तुओं के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
  • जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने शनिवार को कर चोरी की आशंका वाले कुछ वस्तुओं के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म’ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेजों पर एक विशिष्ट चिह्न लगाया जाएगा, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में उनका पता लगाया जा सके।
  • इसका उद्देश्य CGST Act – 2017 में धारा 148A के माध्यम से एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना है, ताकि सरकार को निर्दिष्ट कर चोरी-ग्रस्त वस्तुओं के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
  • वित्त मंत्रालय ने GST परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की सूची देते हुए बताया कि, “यह प्रणाली विशिष्ट पहचान चिह्न पर आधारित होगी, जिसे उक्त वस्तुओं या उनके पैकेजों पर चिपकाया जाएगा। इससे ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और आपूर्ति श्रृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।”
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