- हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया।
- जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है।
- यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।