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हिमाचल प्रदेश में बढ़ी महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु

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  • हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया।
  • जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है।
  • यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।

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